Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 in Jharkhand | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, और आर्थिक रूप से पिछड़े और विकलांग वर्गों के युवाओं में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, इन श्रेणियों से संबंधित योग्य व्यक्तियों को उनकी उद्यमी पहल को समर्थन के लिए 40% तक या अधिकतम 5.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवा को स्वरोजगार के अवसरों में शामिल करना है। हर लाभार्थी जो अपनी उद्यमी यात्रा शुरू करना चाहता है, उसे राज्य सरकार की ऋण सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जो उनके व्यापारी प्रयासों की सुविधा करेगा।


यह पहल झारखंड के उत्साही युवाओं को उनके खुद के उद्यमों की स्थापना करने के लिए एक मार्ग बनाती है, जिससे वे राज्य के आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। वित्तीय संसाधनों और मार्गदर्शन का पहुंच प्रदान करके, यह योजना झारखंड में युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के परिदृश्य को ऊँचाईयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है।
अधिक जानकारी और Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए रुचि रखने वाले व्यक्तियों को योजना की विवरणों में गहराई से जानने का अवसर है

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand

योजना के अंतर्गत, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक लोन के लिए 25 लाख रुपये तक के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, सरकार द्वारा 40% तक की सब्सिडी या 5 लाख रुपये तक का अनुदान भी योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
‘Rojgar Srijan Yojana 2023’ के अनुसार, रोजगार शोधकर्ताओं को यात्रा परिवहन लेने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने रोजगार के अवसरों को ढूंढने में सुविधा प्राप्त कर सकें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana मुख्यबाते

योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
विभागअनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
राज्यझारखण्ड
योजना शुरू की गयी29 दिसम्बर, 2020
लोन राशि50 हजार से 25 लाख तक
आवेदनऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटcmegp.jharkhand.gov.in

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की हो।
  • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित online निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
  • झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (Online निर्गत)
  • झारखण्ड राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Online निर्गत) – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000 /— से अधिक न हो।
  • आवेदक सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवा में न हो।
  • आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी /अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो।
  • आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति/आयु संबंधी प्रमाण-पत्र/ बैंक खाता नम्बर (पासबुक के ‘प्रथम पृष्ट की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा ।
  • रू 50,001 से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा।
  • योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
  • वाहन ऋण के आवेदकों के लिए आवेदक का पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • स्वयं सहायता समुहों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित National Rural Livelihood Mission (NRLM) अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं RBI द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूहों को आय सम्वर्धन हेतु ऋण की राशि मुहैया करायी जाएगी।
  • यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना वित्तीय सहायता पैटर्न

रुपये तक की ऋण राशि के लिए. 50,000/-ऋण राशि के लिए: रु. 50,001 से रु. 25,00,000/-
मार्जिन मनी
(लाभार्थी अंशदान) – शून्यसावधि ऋण: 100%राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी- ऋण राशि का 40%
मार्जिन मनी
(लाभार्थी अंशदान) – 10%सावधि ऋण: 90%राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी- ऋण राशि का 40%

मार्जिन मनी/लाभार्थी अंशदान: रु. 50,000/- से अधिक की सभी योजनाओं के लिए: 10% लाभार्थी हिस्सा लागू है।

ऋण सब्सिडी का प्रावधान,ब्याजदर और मासिक किस्त की गणना:

क्रऋण की सीमाऋण सब्सिडी दर
(%
में)
सब्सिडी की राशि
(
रुपये में)
1.रुपये तक. 50,000/-40%रु. 20,000/-
2.रु. 50,001/- से रु. 2,50,000/-40%रु. 20,000/- से रु. 1,00,000/-
3.रु. 2,50,001/- से रु. 5,00,000/-40%रु. 1,00,000/- से रु. 2,00,000/-
4.रु. 5,00,001/- से रु. 10,00,000/-40%रु. 2,00,000/- से रु. 4,00,000/-
5.रु. 10,00,001/- से रु. 25,00,000/-40%रु. 4,00,000/- से अधिकतम रु. 5,00,000/-
गारंटर
50,000 रुपये तक की योजनाओं के लिए: आवश्यक नहीं
50,000 रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए: एक गारंटर की आवश्यकता है

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ कौन ले सकता है?

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) एक सरकारी योजना है जो झारखंड राज्य के निवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ निम्नलिखित वर्गों को मिल सकता है:

  1. अनुसूचित जाती (Scheduled Caste)
  2. अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes)
  3. सखी मंडल की दीदियां (Sisters of Sakhi Mandal)
  4. पिछड़ा वर्ग (Backward Class)
  5. अल्पसंख्यक वर्ग (Minority)

इसके साथ ही योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आय 5 लाख से कम होनी चाहिए।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निन्मलिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए.

  1. आवेदक का फोटो
  2. आवासीय प्रमाण पत्र और ऑनलाइन निर्गत
  3. जाति प्रमाण पत्र और ऑनलाइन निर्गत
  4. आय प्रमाण पत्र और ऑनलाइन निर्गत
  5. आधार और पैन कार्ड की प्रति
  6. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
  7. योजना प्रस्ताव की प्रति और वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
  8. 10 लाख रुपये और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए Due Diligence Report
  9. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  10. स्व-घोषणा पत्र और स्टाम्प पेपर पर प्रारूप
  11. गारंटर प्रमाणपत्र और गारंटर की आधार और पैन कार्ड की प्रति
  12. गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Apply के लिए कार्यालय का विवरण

ख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में जाना होगा। यहां दी गई सूची में से आप अपने आवेदन के अनुसार अनुच्छेदित विकास कोरपोरेशन या जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं:

  1. झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation): यहां जाकर आप अपने आवेदन कर सकते हैं अगर आप आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं।
  2. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation): इस कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।
  3. झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation): यदि आप पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, तो आप इस निगम में आवेदन कर सकते हैं।
  4. राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (State Minorities Finance and Development Corporation): अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, तो आप इस निगम में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  5. जिला कल्याण पदाधिकारी (District Welfare Officer): आप जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में भी जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको अपने जिले के विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी।
    योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले, आपको योजना के विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे आपको सही कार्यालय में और सही तरीके से आवेदन करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Form Pdf Download

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको निचे दिए गए बटन पर क्लिक करना है. क्लिक करते ही आपके मोबाइल या लैपटॉप में फॉर्म डाउनलोड हो जायेगा.

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1: आपको अपने पसंद के निम्नलिखित कार्यालयों में से एक कार्यालय जाना होगा:

  1. झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  2. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  3. झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  4. राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  5. जिला कल्याण पदाधिकारी

स्टेप 2: फॉर्म लेना: आवेदन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

स्टेप 3: फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ठीक से भरें, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी आदि।

स्टेप 4: डॉक्यूमेंट्स जमा करें: सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को पिन के साथ फॉर्म के साथ जमा करें।

स्टेप 5: आवेदन जमा करने के बाद, आपका आवेदन प्रक्रियाशील हो जाएगा। इसके 10 से 15 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में अनुदान की राशि भेज दी जाएगी।

यह स्टेप्स आपको जरूरी दिशानिर्देश और सहायता प्रदान करेंगे ताकि आप बिना किसी संकोच के योजना में आवेदन कर सकें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (CMEGP)

यहां कुछ सामान्य चरण हैं जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुसरण किए जा सकते हैं:

स्टेप 1: पोर्टल देखें-

  • आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां वहाँ पर योजना या सेवा का विवरण मिलेगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन/साइन अप

  • वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको रजिस्टर या साइन अप करने का विकल्प मिलेगा। आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, ईमेल, फोन नंबर, आदि दर्ज करना होगा।

स्टेप 3: लॉगिन

  • जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो अपनी पंजीकृत ईमेल ID और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें।

स्टेप 4: आवेदन भरें

  • लॉग इन करने के बाद, आपको योजना या सेवा के लिए आवेदन का विकल्प मिलेगा। वहां आपको आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ दर्ज करना होगा।

स्टेप 5: दस्तावेज़ अपलोड करें

  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, आय प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि।

स्टेप 6: आवेदन सबमिट करें

  • सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

स्टेप 7: पुष्टि

  • आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक पुष्टि संदेश मिल सकता है। इसके बाद, आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने का विकल्प हो सकता है।

ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया योजना और सरकारी प्रक्रिया के आधार पर भिन्न हो सकती है, इसलिए आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के साथ आवेदन करें।

होमपेज यहां क्लिक करें
अधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें

मुझे खुशी है कि आपको उपलब्ध जानकारी पसंद आई होगी। मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं और आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश की है। यदि आपको और किसी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई और सहायता चाहिए, तो आप सीधे जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय या संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देने में सहायता करेंगे।

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